ग्राम सभा की भूमि पर मकान बना कर रहने वाली भूमि का बंदोबस्त /आबादी कैसे दर्ज करायें। धारा 67(क) और धारा 67(1) में अन्तर

 नमस्कार दोस्त! जैसा कि मेरा यह सबसे पहला पोस्ट है मैं इस पोस्ट के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश में जमीन से संबंधित धारा 67(क) और 67(1) में अन्तर बताने जा रहा हूं जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ उसके बाद उसमें अनेक संशोधन किए गए। इसी क्रम में सन् 2006 में जमीन संबंधी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम एवं भू राजस्व अधिनियम को बदलकर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 कर दी गई। जिसे सन 2016 में लागू किया गया। इसी प्रकार पुरानी धारा को भी बदल दिया गया तो चलिए अब हम जानते है कि वर्तमान धारा 67(क)और 67(1)किन धाराओं की परिवर्तित रूप है और इनमें अंतर क्या है?

         उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 123(1) को बदलकर धारा 67 (क) कर दिया गया और धारा 122(B) को बदलकर धारा 67 (1) कर दिया गया। 

         अब धारा 67 (क) के विषय में बताते हैं। उत्तर प्रदेश में निवास करने वाला कोई भी नागरिक जो अपने गांव में अपने ग्राम सभा की भूमि पर 29 नवम्बर 2012 के पहले से मकान बनाकर आबादी के रूप में प्रयोग कर रहा है तो वह भूमि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 (क) के अनुसार उस व्यक्ति के पक्ष में आबादी घोषित कर दी जाएगी इसके लिए भी राजस्व संहिता की कुछ शर्तें पूरी करनी होगी जो इस प्रकार है

1 उक्त आवासीय भूमि किसी सार्वजनिक प्रयोग के लिए सुरक्षित न हो।

2 उक्त आवासीय भूमि राज्य या केंद्र सरकार के किसी कार्य हेतु सुरक्षित न हो।

3 उक्त आवासीय भूमि कब्रिस्तान, खलिहान,चारागाह, तालाब जैसे अन्य सार्वजनिक प्रयोग के खाता की भूमि न हो।

4 उक्त आवासीय भूमि का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर या0.019हेक्टेयर से अधिक न हो। इत्यादि।

अब हम जानते है धारा 67 (1) के विषय में। कोई भी व्यक्ति यदि उत्तर प्रदेश के ग्राम सभा/सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है तो उसे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006की धारा 67 (1) के तहत हटाया जाता है और उस भूमि को कब्जामुक्त किया जाता है इसके लिए संबंधित लेखपाल/पटवारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में तहसीलदार को आख्या भेजी जाती है और तहसीलदार द्वारा निर्धारित कार्यदिवस में उचित कार्रवाई करते हुए अतिक्रमित/कब्जा दखल भूमि को कब्जामुक्त कराई जाती है।

 इस प्रकार धारा 67 (क) द्वारा ग्राम सभा की भूमि को आबादी घोषित किया जाता है और धारा 67 (1) द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर से अवैध कब्जा हटाया जाता है।

      दोस्तों! मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा यह पोस्ट आपको अच्छा लगा होगा। मुझे जो जानकारी है मैं इस पोस्ट के माध्यम से आपको बता सका। इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो कृपया उसे अवश्य बताएं ताकि मैं उसे अगले लेख में सुधार सकूं। जमीन संबंधी और अधिक जानकारी लेने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तथा मेरे अन्य लेख पढ़ें। मैं आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही अगर आपको और भी जानकारी हो तो कृपया कमेन्ट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं अपने लेख को और भी सुन्दर बना सकूं।

                         आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद!







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